Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna: आज के समय में हर तरफ प्राकृतिक आपदाओं (Natural Disasters) के चलते नुकसानी देखने को मिलना आम बात हो गयी है. लेकिन जो इन प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, वो हैं हमारे किसान (Kisan). कई बार तो प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आकर इन की दिन रात मेहनत कर तैयार की गई फसल पर पूरी तरह से पानी फिर जाता है और यह लोग दानें दानें के मोहताज हो जाते हैं. 

लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर, किसान इन फसलों पर मुआवजा ( Crop Compensation Scheme) हासिल कर सकते हैं. किसानों को ये सुविधा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तहत मिलती है. इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी द्वारी की जाती है.

यह भी पढ़ें: Pashu Kisan Credit Card Scheme से मिलते हैं ये फायदे, जानें आवेदन का तरीका

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत का उद्देश्य

अक्सर जानकारी के अभाव के चलते, किसान बर्बाद फसल पर मुआवजा नहीं पा पाते हैं. इससे वह मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं और उन्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ती है. ऐसे में किसान के सामने जीवनयापन का संकट न आए, इसी कड़ी में प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी के तहत कराई जाती है.

यह भी पढ़ें: PM Kisan Yojana: क्या आपके खाते में नहीं आए 12वीं किस्त के पैसे? तो बस करें ये काम

प्राकृतिक आपदा से बर्बाद फसलों पर मिलता है मुआवजा

प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के तहत किसान को प्राकृतिक आपदा के तहत होने वाले नुकसान का मुआवजा मुहैय्या कराया जाता है. बता दें कि अब व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है, तो उसे इसका लाभ दिया जाता है. पहले सिर्फ सामूहिक स्तर पर खराब फसल पर लाभ देने की सुविधा उपलब्ध थी. लेकिन किसानों को राहत देते हुए अब यह सुविधा व्यक्तिगत रूप से पीड़ित व्यक्तियों को भी दी जाती है.

यह भी पढ़ें: अटल पेंशन योजना खाता कैसे खुलवाएं? जानें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके

आपदा से हुए नुकसान की जानकारी कहां पर दें?

अगर किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा जैसे बेमौसम बरसात, बाढ़ इत्यादि की चपेट में आने से बर्बाद हो जाती है और अगर कोई बीमित किसान ऐसी स्थिति का सामना करता है, तो वह 72 घंटों के अंदर नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से सूचना देकर नुकसानी का उचित मुआवजा पा सकता है.

* क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से किसान अपनी बर्बाद हुई फसल की जानकारी दर्ज करा सकते हैं.

* बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर के भी अपनी प्रार्थना दर्ज करा सकती है.

* नजदीकी कृषि कार्यालय पर जाकर भी अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं.

* संबंधित बैंक शाखा और जनसेवा केंद्र पर सरकार विजिट कर सकती है.

यह भी पढ़ें: NSC Scheme: Post Office की ये स्कीम कर देगी मालामाल! तगड़े रिटर्न के साथ मिलेगी टैक्स में छूट

किन किसानों को दिया जाता है इस योजना का लाभ

किसान क्रेडिट कार्ड या सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का बीमा ऑटोमेटिक बैंक के माध्यम से कर दिया है. इस योजना का लाभ उठाने के पात्र वे किसान भी होंगे, जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ या बनवाया गया है या सहकारी बैंक का कर्जा नहीं है. वहीं अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ई मित्र या कियस्को या अन्य किसी माध्यम से फसल बीमा करवाते हैं, तो भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.