दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सरकार एक्टिव हो गई है. दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों को गाइडलाइन जारी की है. इस आदेश में बताया गया है कि, अगर स्कूल में एक भी कोविड का मामला सामने आने पर फौरन शिक्षा निदेशालय को सूचित किया जाए और स्कूल को तुरंत कुछ समय के लिए बंद किया जाएगा.

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आदेश में बताया गया है कि किसी बच्चे या किसी स्टाफ में लक्षण दिखे तो स्कूल प्रशासन को निदेशालय के संबंधित विभाग को पूरी और स्पष्ट जानकारी मुहैया करानी होगी. राजधानी में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी निजी स्कूलों को कोरोना से बचाव को लेकर सभी नियमों का पालन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए.

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निदेशालय की निजी स्कूल शाखा के उप शिक्षा निदेशक योगेश पाल सिंह ने कहा कि अगर किसी स्कूल में कोरोना से संबंधित मामला आता है तो स्कूल प्रबंधन को तत्काल शिक्षा निदेशालय को सूचित करना होगा. साथ ही कोरोना के मामलों को देखते हुए पूरे स्कूल कुछ समय के लिए बंद भी करना होगा.

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निदेशालय ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए स्कूलों में शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों को मास्क पहनना होगा. साथ ही शारीरिक दूरी का पालन और हाथों को साबुन से धोना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना होगा. वहीं, प्रधानाचार्यों को कोरोना से बचाव के लिए छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और स्कूल आने वाले अभिभावकों को जागरूक भी करना होगा.