राजधानी दिल्ली (Delhi) में रोजाना हजारों वाहन दूसरे राज्यों से आते हैं, लेकिन इसी बीच दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) के चलते कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं. इस लेख में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं.

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जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली-एनसीआर की हवा सांस लेने लायक नहीं बची है. अगर आप बिना मास्क के बाहर घूमने गए तो आप बीमार पड़ सकते हैं. राजधानी दिल्ली के जिन 50 जगहों पर AQI का डेटा रिकॉर्ड करने की मशीन लगी है, उनमें से 84 प्रतिशत यानी 42 जगहों पर हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है यानी गंभीर श्रेणी में है. इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए.

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दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के चलते लिए 5 बड़े फैसले-

पहला- दिल्ली सरकार ने अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया है.

दूसरा- जरूरी सामान ला रहे ट्रक को छोड़कर बाकी सभी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर रोक का आदेश.

तीसरा- दिल्ली में सभी डीजल गाड़ियों और BS-6 के नीचे की कारों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

चौथा- एक बार फिर ऑड-ईवन फाॅर्मूला लागू करने पर विचार चल रहा है.

पांचवा- दिल्ली में शनिवार से सभी प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया है.

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नोएडा में भी सख्त प्रतिबंध

आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली से सटे नोएडा में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई है. जिले के सभी हॉट मिक्स प्लांट और आरएसी बंद कर दिए जाएंगे. आदेश दिया गया है कि मैकेनिकल स्विमिंग में धूल नहीं होनी चाहिए और ये भी तय किया गया है कि बिल्डर साइटों पर एंटी स्मॉग गन लगाई जाए. बता दें कि 5 हजार वर्ग मीटर वाली साइट पर स्माॅग गन लगाना होगा. निर्माण कार्य को डस्ट ऐप पर रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा. इसके अलावा निर्माण सामग्री ढक कर रखनी होगी.