भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि भारत ने सात महीनों में पहली बार एक दिन में एक लाख से अधिक नए कोविड-19 मामले दर्ज किए हैं. देश में एक हफ्ते पहले तक दिन में कोरोना वायरस के 10 हजार से कम नए मामले सामने आ रहे थे. इनमें से 3,007 मामले कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के हैं, जो 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है. 

कोरोना का नया ओमिक्रॉन वैरिएंट तेजी से फैलता है और देश में इसकी एंट्री ने चिंताएं बढ़ा दी हैं. विभिन्न राज्यों ने वीकेंड और नाइट कर्फ्यू के रूप में प्रतिबंध लगाए गए हैं. आइए जानते हैं कि किस राज्य में क्या प्रतिबंध लगे हैं. 

यह भी पढ़ें: सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली को मिलाकर COVID के 58 हजार से अधिक नए मामले सामने आए

1. दिल्ली

दिल्ली में 4 जनवरी को घोषणा की गई थी कि शुक्रवार (7 जनवरी) को रात 10 बजे से सोमवार (10 जनवरी) सुबह 5 बजे के बीच वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा. आपातकालीन सेवाओं, ऐसी सेवाओं में शामिल कर्मियों, गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने वाले रोगियों, कोविड परीक्षण, टीकाकरण, टीवी और प्रिंट मीडिया के लिए जाने वालों, परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को छूट दी गई है.

नाइट कर्फ्यू और कार्यालय के कर्मचारियों को सीमित करने और लोगों के इकट्ठा होने को प्रतिबंधित करने जैसे उपाय पहले से ही लागू हैं.

यह भी पढ़ें: Omicron के बीच भारत सरकार का आदेश- विदेश से आए सभी यात्रियों के लिए 7 दिनों का होम क्वारंटाइन जरूरी

2. कर्नाटक

कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को 19 जनवरी तक COVID-19 की तीसरी लहर से लड़ने के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने और सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित करने का फैसला किया था. कर्नाटक सरकार ने दो और हफ्तों के लिए रात के कर्फ्यू को जारी रखने का भी फैसला किया और सभी रैलियों, धरने पर रोक लगा दी है. 

राज्य में पब, क्लब, रेस्तरां, बार, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर और ऑडिटोरियम 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगे. 

3. हरियाणा

अधिकारियों ने ग्यारह जिलों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और खेल परिसरों को 12 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है. गुड़गांव, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर में प्रतिबंध लगाए गए थे.

यह भी पढ़ें: डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से NEET-PG काउंसलिंग का रास्‍ता साफ हुआ

शाम छह बजे तक मॉल और बाजारों को खुले रहने की अनुमति होगी. कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने की सलाह दी गई है जबकि बाकी घर से काम करते हैं. बार और रेस्तरां को भी अपनी आधी बैठने की क्षमता पर काम करने की अनुमति दी गई है.

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के उपयोग किए जाने के अलावा सभी खेल परिसर, स्विमिंग पूल और स्टेडियम बंद रहेंगे. आपातकालीन/आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करने की सलाह दी गई है.

4. उत्तर प्रदेश

राज्य में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि बंद स्थान में आयोजित किसी भी कार्यक्रम में अधिकतम 100 लोगों को अनुमति दी जाएगी, जबकि कुल क्षमता का 50 प्रतिशत खुले स्थानों में अनुमति दी जाएगी. कक्षा 1 से 10 तक के स्कूलों को 14 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: Omicron से बचने के लिए इस तरह का पहने मास्क, दूर रहेगा हर वायरस

5. तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने नए COVID-19 संक्रमणों में वृद्धि और ओमिक्रॉन के प्रसार को देखते हुए प्रत्येक रविवार को फुल लॉकडाउन की घोषणा की गई है. सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू की भी घोषणा की है, जो गुरुवार 6 जनवरी से प्रभावी हो जाएगा. 

सरकार ने कहा, इस बीच रविवार का लॉकडाउन 9 जनवरी से शुरू होगा और सरकार ने सभी गैर-जरूरी सेवाओं की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है. हालांकि, रेस्तरां और भोजन वितरण सेवाओं को सुबह 7 बजे से रात 10 बजे के बीच संचालित करने की अनुमति होगी.

6. पश्चिम बंगाल

हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के नक्शेकदम पर चलते हुए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया गया है. इस दौरान केवल आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं ही संचालित हो सकती हैं. यूनाइटेड किंगडम से सीधी उड़ानें पर रोक लगा दिया गया है. 

स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है और निजी और सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति को 50 प्रतिशत तक सीमित करना भी फिर से लागू किया गया है. 

यह भी पढ़ें: देश ने छुआ 150 करोड़ COVID वैक्सीनेशन का आंकड़ा, जानें क्या-क्या बोले पीएम मोदी

7. पंजाब

पंजाब में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. राज्य सरकार के एक हालिया आदेश में कहा गया है कि बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, संग्रहालय और चिड़ियाघर 50 प्रतिशत क्षमता पर काम कर सकते हैं, बशर्ते सभी स्टाफ सदस्यों को पूरी तरह से टीका लगाया गया हो.

स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सहित शैक्षणिक संस्थान ऑफलाइन कक्षाओं के लिए बंद रहेंगे और वर्चुअल कक्षाएं जारी रहेंगी. मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को सामान्य रूप से काम करने की अनुमति दी गई है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए एथलीटों के प्रशिक्षण को छोड़कर खेल परिसरों, स्विमिंग पूल और स्टेडियम को जनता के लिए बंद कर दिया गया है. 

8. असम

असम सरकार ने 8 जनवरी से राज्य में नए प्रतिबंधों की घोषणा की, नाइट कर्फ्यू को बढ़ते हुए ओमिक्रॉन मामलों के चलते एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया. नाइट कर्फ्यू जो पहले रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक था, अब रात 10 बजे से शुरू होगा. 

सार्वजनिक स्थानों पर केवल पूरी तरह से टीका ले चुके लोगों की ही अनुमति होगी. होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल और मॉल में बिना वैक्सीनेशन के प्रवेश की अनुमति देने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिन्होंने पूरी तरह से टीकाकरण नहीं किया है.

यह भी पढ़ें: Omicron के यह लक्षण डेल्टा वैरिएंट से है अलग, इस तरह करें पहचान