केंद्र की मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) में कुछ बदलाव किया है. अटल पेंशन योजना भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है. इसके तहत कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकता है.

अटल पेंशन योजना में कौन जुड़ सकते हैं?

अटल पेंशन योजना में भारत का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है, इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंसन मिलना शुरू हो जाता है. इस योजना में 18 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र के लोग जड़ सकते हैं. इसके लिए शख्स का सेविंग अकाउंट डाकघर या बैंक में होना चाहिए. हालांकि, इस योजना का लाभ वे लोग भी उठा सकते हैं, जो इनकट टैक्स स्लैब से बाहर हैं.

अटल पेंशन योजना में क्या हुए हैं बतलाव

-अटल पेंशन योजना में अपग्रेड या डाउनग्रेड सुविधा अब मौजूद नहीं है. इसमें सब्सक्राइबर साल में एक बार चुनी गई पेंशन राशि को अपग्रेड या डाउनग्रेड कर सकते हैं.

-इस योजना का सब्सक्राइबर PRAN कार्ड की हार्ड कॉपी को eNPS पोर्टल के जरिए प्राप्त कर सकते हैं.

-अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर की जानकारी अब इसके ट्रांजैक्सन वेबसाइट पर मौजूद है.

-सब्सक्राइबर अटल पेंशन योजना के तहत www.npscra.nsdl.co.in में जाकर ePRAN डाउनलोड कर सकते हैं.

-नए नियमों के अनुसार, अकाउंट होल्ड की मृत्यु के बाद पति या पत्नी उस अकाउंट को जारी रख सकते हैं.

आपको बता दें कि अटल पेंशन योजना में निवेश से रिटायर होने के बाद आप हर महीने पेंशन पाने के हकदार हो सकते हैं. अगर आपकी असामयिक मृत्यु होती है तो आपके परिवार को फायदा जारी रखने का प्रावधान भी है.