सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और उसके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “आरोपों की प्रकृति और गंभीरता तथा मामले में सनसनीखेज दावे से जुड़े लोगों को देखते हुए प्रकरण की किसी ‘स्वतंत्र एजेंसी’ से जांच कराए जाने की आवश्यकता है. यह लोक विश्वास का मामला है.” जस्टिस एस के कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने कहा, “हम CBI को प्रारंभिक जांच का निर्देश देने के हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं करना चाहते.”

परमबीर सिंह ने 25 मार्च को याचिका दायर कर देशमुख के खिलाफ CBI जांच का आग्रह किया था. इससे पहले, सिंह ने दावा किया था कि देशमुख ने निलंबित सचिन वाजे सहित पुलिस अधिकारियों से बार और रेस्तराओं से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पांच अप्रैल को परमबीर सिंह के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद देशमुख ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.

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