केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 (Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill 2021) पेश किया. विधेयक में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान है.

ईरानी के पेश किए बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक 2021 के कानून बन जाने के बाद महिलाओं और पुरुष दोनों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 21 हो जाएगी.  

ईरानी ने कहा कि यह विधेयक शादी के संबंध में किसी भी रिवाज, उपयोग या प्रथा सहित सभी मौजूदा कानूनों को खत्म करने का प्रयास करेगा. विस्तृत जांच के लिए विधेयक को संसदीय पैनल के पास भेजा गया था.

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हालांकि, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय सहित विपक्षी नेताओं ने बिल पर आपत्ति जताई. चौधरी ने कहा कि सरकार ने संशोधन पेश करने से पहले किसी भी हितधारक से सलाह नहीं ली और सुझाव दिया कि विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाए.

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “यह मौलिक अधिकारों के खिलाफ है. 18 साल का लड़का वोट दे सकता है, लेकिन शादी नहीं कर सकता? आपका ‘बेटी बचाओ कार्यक्रम’ किस बारे में है?”

बाद में लखीमपुर खीरी हत्याकांड सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के लगातार विरोध के बीच सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. 

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