उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने अयोध्या और मथुरा में मंदिरों के आसपास के इलाकों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास के इलाकों में शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है. सरकार ने अयोध्या में शराब की दुकान के मालिकों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए हैं.

यूपी के आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने बताया कि राम मंदिर क्षेत्र की सभी शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं.

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यूपी सरकार का ये आदेश 1 जून 2022 बुधवार से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. सरकार ने मथुरा में मंदिरों के आसपास के क्षेत्रों में बीयर, शराब और भांग की कम से कम 37 दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है.

शराब की दुकानें बंद रहेंगी

योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर के आसपास स्थित शराब दुकान मालिकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. राज्य सरकार ने सुझाव दिया कि व्यापारी दूध बेचना शुरू कर सकते हैं और मथुरा में उद्योग को पुनर्जीवित कर सकते हैं, जो भारी मात्रा में पशु दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है.

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पहले भी आया था ऐसा ही आदेश 

मथुरा में बुधवार से होटलों में स्थित करीब तीन बार और दो मॉडल दुकानें भी बंद रहेंगी. पिछले साल योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था. 

सितंबर 2021 में राज्य सरकार ने मथुरा-वृंदावन के 10 वर्ग किमी क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया था और इस क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगा दी थी. इससे पहले मुख्यमंत्री ने वाराणसी, वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, देवबंद, देवा शरीफ, मिश्रिख-नैमिषारण्य जैसे सभी पूजा स्थलों पर शराब की दुकानों और मांसाहारी भोजन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी.

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