सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जुबैर की याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी कि वह मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर बेंगलुरू या कहीं और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे. 

ALT न्यूज फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. याचिका में जुबैर ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 जून को जुबैर की एक रिट याचिका खारिज कर दी थी.

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गुरुवार को ही सीतापुर कोर्ट में उनकी ज़मानत याचिका पर दो घंटे बहस चली, जिसके बाद उनकी ज़मानत याचिका को ख़ारिज कर दिया गया. कोर्ट ने सीतापुर पुलिस को उनका 6 दिन का पुलिस रिमांड दिया है.

बता दें कि मोहम्मद जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में गिरफ्तार किया था. उन्हें एक पुराने ट्वीट को लेकर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153ए ओर 295ए के तहत गिरफ्तार किया गया था.

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मोहम्मद जुबैर के खिलाफ शिकायत 2018 के ट्वीट को लेकर की गई थी, इस ट्वीट में जुबैर ने एक तस्वीर शेयर की थी. इस मामले में भी उन्हें अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है.