2000 Note Exchange: देश में 2000 के नोट को चलन से हटाने का ऐलान हो चुका है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इसे लेकर ऐलान किया है कि, 30 सितंबर के बाद से देश में 2000 के नोट का चलन बंद हो जाएगा. ऐसे में 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोट को बैंकों से बदल लें (2000 Note Exchange) या फिर जमा करा दें. वैसे तो 2000 के नोट काफी समय से ATM के जरिए दिया जाना बंद कर दिया गया था. लेकिन बड़े-बड़े लेनदेन में 2000 के नोट का इस्तेमाल हो रहे थे. नोट का बैन होना वैसे तो सभी के लिए मुसीबत है. क्योंकि, देश में इतनी जल्दी-जल्दी नोट का बैन होना लोगों की आम जिंदगी से लेकर कारोबार और अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से असर पड़ता है.

रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं. आपको बता दें, देश में 2000 के नोट को बदलने की प्रक्रिया 23 मई 2023 से शुरू हो गई है जो 30 सितंबर 2023 तक चलेगी. इस बीच आपको 2000 के नोट को बदल लेना होगा. आप 2000 के नोट से कैसे बिना मुसीबत छुटकारा पा सकते हैं चलिए इस बारे में आपको 10 जरूरी बातें बताते हैं.

यह भी पढ़ेंः Post Office के PPF Plans में कब होता है नुकसान, इनवेस्टमेंट से पहले जान लें

2000 Note Exchange को लेकर जरूरी बातें

1- 2000 के नोट को आप सीधे बैंक में जाकर बदल सकते हैं. लेकिन इसके लिए 20 नोट बदलने की सीमा निर्धारित की गई है.

2- 2000 के नोट को बदलने के लिए आपको आईडी प्रूफ तो दिखना नहीं है लेकिन आपको फॉर्म में पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है.

3- 2000 के नोट को आप चाहें तो अपने अकाउंट में डायरेक्ट जमा करा सकते हैं.

4- 2000 के नोट को सीधे अकाउंट में जमा कराने की लीमिट नहीं है. लेकिन जमा करने की बैंक की पुराने नियम के तहत इसे जमा करा सकते हैं.

5- 2000 के नोट का चलन 30 सितंबर 2023 तक है तो आप इस पैसे से खरिदारी भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः Cheque Payment करते हैं तो आपको जान लेनी चाहिए ये 4 बातें, वरना जाएंगे जेल!

6- 2000 रुपये के नोटों का एक्सचेंज एक खाताधारक के लिए प्रतिदिन 4,000 रुपये की सीमा तक बिजनेस कॉरेपॉन्डेंट के माध्यम से किया जा सकता है

7- 2000 के नोट आप किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं इसके लिए बैंक का ग्राहक होना जरूरी नहीं है. जबकि एक गैर खाता धारक भी इसे बदलवा सकता है

8- 2000 के नोट को बदलने के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा. वहीं, अकाउंट में लीमिट से ऊपर जमा कराने के बाद बैंक चार्ज देने होंगे.

9- कोई भी बैंक 2000 के नोट बदलने और जमा करने से इनकार नहीं कर सकता है. ऐसा करता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.

10- 2000 के नोट को लेकर बाजार में चलन पर रोक नहीं लगाया गया है. इसकी कानूनी वैधता अगले निर्देश तक बनी रहेगी.