पश्चिम बंगाल में यूनिवर्सिटी का नियम बदलने वाला है. राज्य के यूनिवर्सिटी में ममता सरकार नया नियम लागू करने वाली है. इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. हालांकि, इस फैसले से राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव होने की उम्मीद है. ममता सरकार पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक विधेयक पेश करने वाली है जिसके तहत राज्य के यूनिवर्सिटी का चांसलर मुख्यमंत्री को बनाने की बात होगी. जो पहले राज्यपाल हुआ करते थे. कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है.

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एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री को राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने के लिए जल्द ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जाएगा.उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है.

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उन्होंने बताया कि, राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव को आज अपनी मंजूरी दे दी है. इस प्रस्ताव को जल्द ही विधानसभा में एक विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा.

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बंगाल राजभवन की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, राज्यपाल राज्य के 17 यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं.

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गौरतलब है कि, इस साल जनवरी में राज्यपाल धनखड़ ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया गया था कि, बंगाल में 25 यूनिवर्सिटी में कुलपतियों की नियुक्ति उनकी सहमति के बिना हुआ है.

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