PPF Account: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) को देश की सबसे लोकप्रिय निवेशों में से एक माना जाता है. एक व्यक्ति पीपीएफ खाते में 15 साल की अवधि के लिए लगभग 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकता है. इसमें निवेशकों को अच्छा-खासा रिटर्न भी दिया जाता है. बता दें कि खाते को सक्रिय रखने के लिए जमाकर्ता को 1 वर्ष में कम से कम 500 रुपये की राशि खाते में डालनी होती है. नियत तिथि तक राशि जमा न होने पर आपका खाता निष्क्रिय हो जाता है. लेकिन निवेशकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है. आप कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके अपने खाते को फिर से शुरू करवा सकते हैं. जानिए पीपीएफ खाते से जुड़ी कुछ खास बातें.

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आखिर कब निष्क्रिय हो जाता है पीपीएफ खाता?

सार्वजनिक भविष्य निधि खाता (PPF) तब निष्क्रिय हो जाता है जब जमाकर्ता एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये की धनराशि को खाते में जमा करने में विफल हो जाता है. खाताधारक अपने पीपीएफ अकाउंट को निम्नलिखित उपायों से दोबारा चालू कर सकता है.

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1. जमा करें लिखित आवेदन

अगर किसी व्यक्ति का पीपीएफ खाता निष्क्रिय हो गया है तो सबसे पहले खाताधारक को उस बैंक या डाकघर की शाखा में एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना होगा जहां उसने खाता खुलवाया है. बता दें कि खाते की 15 साल की अवधि के दौरान किसी भी समय आप आवेदन कर सकते हैं.

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2. जुर्माने के साथ न्यूनतम जमा

जब कोई निवेशक अपने निष्क्रिय खाते को फिर से चालू करवाना चाहेगा तो उसको जितने भी वर्ष खाता बंद रहा उसके हिस्से के न्यूनतम 500 रुपये जमा करने होंगे और प्रत्येक वित्तीय वर्ष जिसमें खाता निष्क्रिय था उसके लिए 50 रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा. जमाकर्ता को आवेदन के साथ चैक को बैंक शाखा में जमा करना होगा.

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3. जांच के लिए 15 साल की अवधि का है महत्व

खाताधारक के आवेदन करने के बाद बैंक या डाकघर यह चेक करेगा कि आपके पीपीएफ अकाउंट की 15 साल की अवधि पूरी हुई या नहीं. सफल सत्यापन पर आपके पीपीएफ खाते को फिर से चालू किया जा सकेगा. वहीं अगर 15 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया होगा तो आपके खाते को फिर से शुरू नहीं किया जा सकेगा.

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