जिन लोगों का ईपीएफ खाता है उन्हें Employee Provident Fund Organisation (EPFO) द्वारा कई प्रकार की सहायता मिलती है. किसी व्यक्ति के मौत के बाद सबसे अधिक चर्चा नॉमिनी और वारिस को लेकर होती है. आखिर उस व्यक्ति के पैसे पर किसका अधिकार होगा. इसे लेकर काफी बातें की जाती हैं. तो इसी को लेकर कर्मचारियों का पीएफ फंड मैनेज करने वाले संगठन (EPFO) ने अपने करोड़ों सब्सक्राइबर्स को एक खास सुविधा दी है. इस सुविधा के अंतर्गत ईपीएफ सब्सक्राइबर्स अपने अकाउंट में नॉमिनी को बदल सकते है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएफ अकाउंटहोल्डर के लिए नॉमिनी अधिक मत्वपूर्ण होता है. PF अकाउंटहोल्डर की किसी भी तरह की मौत में अकाउंट में जमा रकम को नॉमिनी क्लेम कर सकता है.  

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ट्वीट कर कहा है कि ईपीएफ सदस्य मौजूदा ईपीएफ/ईपीएस नामांकन को बदलने के लिए नया नामांकन दाखिल कर सकते हैं.

#EPFO #Services #Pension #ईपीएप #पीएफ #AmritMahotsav pic.twitter.com/sBfHhMjLbp

#EPF Members can file new nomination to change existing EPF/#EPS nomination.

इसी ट्वीट के साथ EPFO ने एक फोटो भी साझा की है यदि कोई सदस्य वर्तमान में ईपीएफ/ ईपीएस नामांकन बदलना चाहता है तो वह नया नामांकन फाइल कर सकता है। नया ईपीएफ/ ईपीएस नामांकन से पूर्व में किया गया नामांकन रद्द हो जाएगा.

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इस तरीके से करे ई-नामांकन

– आप https://www.epfindia.gov.in/ वेबसाइट पर जाए.

-अब होम के पास बगल में दिए गए सर्विस बटन पर अपने माउस का कर्सर ले जाइए.

-इसके बाद आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऊपर से दूसरे नंबर पर दिए गए ‘Employees’ के विकल्प पर क्लिक करे.

-अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा.

-इस पेज पर नीचे की ओर सर्विसेज सेक्शन में ‘Member UAN/ Online Services (OCS/OTCP)’ पर क्लिक करे. 

-इसके बाद आपके सामने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल आएगा.

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-इस पेज पर UAN और पासवर्ड के बाद कैप्चा कोड भरे.

-अब आप साइन इन पर क्लिक करे. और फिर ‘Manage’ सेक्शन पर क्लिक कीजिए.

-ये सब करने के बाद आपके सामने नामांकन स्टेटस आ जाएगा.

-अगर आप नया ई-नामांकन करते है तो आपके पास ‘Enter New Nomination’ पर क्लिक करे और फिर बताए गए प्रोसेस का पालन करते हुए ई-नामांकन के प्रोसेस को पूरा करे

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