इस साल सितंबर महीने में आपकी जेब पर असर डालने वाले कई बदलाव होने जा रहे हैं. 1 सितंबर के साथ ही फाइनेंनशियल ईयर की दूसरी तिमाही भी शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही बैंक अपने ग्राहकों को सेविंग अकाउंट पर दूसरी तिमाही का ब्याज देगा. एक सितंबर को LPG गैस सिलेंडर के रेट की समीक्षा भी होगी. इसके अलावा GSTN के कुछ नियम सख्त तर दिए गए हैं. वहीं, PF अकाउंट को लेकर भी नियम बदल जाएंगे.

यह भी पढ़ेंः LPG सिलेंडर की सब्सिडी किसको मिलेगी? सरकार ने दिया जवाब

अगर आप भी चेक से पेमेंट (cheque payment) करते हैं तो ये बदलाव आप के लिए जानना जरूरी है. 1 सितंबर से 50,000 रुपये से अधिक का चेक जारी करना आपको परेशानी में डाल सकता है. दरअसल, बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम (positive pay system) को लागू करना शुरू कर दिया है. ज्यादातर बैंक 1 सितंबर से PPS को लागू करने जा रहे हैं. एक्सिस बैंक (Axis Bank) अगले महीने से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है.

पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank- PNB) के ग्राहक को अगले महीने से जोरदार झटका लगने वाला है. दरअसल, पंजाब नेशनल बैंक 1 सितंबर 2021 से बचत खाते में जमा पर ब्याज दर में कटौती करने वाला है. यह जानकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से मिली है. बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दरें सालाना 3 फीसदी से घटाकर 2.90 फीसदी करने का फैसला किया है.

यह भी पढ़ेंः ATM में खत्म हुआ कैश तो बैंकों की खैर नहीं, 1 अक्टूबर से लागू होगी RBI की नई व्यवस्था

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने फैसला सुनाया है कि 1 सितंबर से जब भी कोई नया वाहन बिकेगा तो उसका बंपर टू बंपर (bumper-to-bumper) इंश्योरेंस अनिवार्य होना चाहिए. यह इंश्योरेंस 5 साल की अवधि के लि ड्राइवर, पैसेंजर और वाहन के मालिक को कवर करने वाले इंश्योरेंस के अतिरिक्त होगा.

GSTN ने कहा है कि जिन कारोबारियों ने बीते दो महीनों में GSTR-3B रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे 1 सितंबर से बाहर भेजी जाने वाली आपूर्ति का ब्‍योरा GSTR-1 में नहीं भर पाएंगे. जहां कंपनियां किसी महीने का GSTR-1 उसके अगले महीने के 11 वें दिन तक दाखिल करती हैं, जीएसटीआर-3बी को अगले महीने के 20-24वें दिन के बीच क्रमबद्ध तरीके से दाखिल किया जाता है.

यह भी पढ़ेंः केंद्र सरकार कर रही है श्रम कानून के नियमों में बड़ा बदलाव! क्या 12 घंटे करना होगा काम?

EPFO ने कहा है कि 31 अगस्त तक अगर PF खाताधारक अपने UAN को Aadhaar से नहीं लिंक करते हैं तो न ही उनका Employer पीएफ खाते में मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएगा और न ही कर्मचारी अपना PF खाता ऑपरेट कर पाएगा. बता दें कि EPFO ने 1 जून 2021 को नया नियम बनाया था. उसके तहत हरेक कर्मचारी के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को Aadhaar से लिंक कराना अनिवार्य है.

LPG सिलेंडर के रेट का हर 15 दिन पर रिवीजन होता है. 1 सितंबर को भी तेल कंपनियां इसके रेट की समीक्षा करेंगी. जुलाई और अगस्‍त में ही तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस के दाम में 25-25 रुपए की बढ़ोत्‍तरी की थी.

यह भी पढ़ेंः Home Loan की तैयारी पहले से करें, बिना जानकारी हो जाएगा नुकसान