पेंशनर्स को राहत देने के लिए ईपीएफओ (EPFO) ने बड़ी राहत वाली काम की है. ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख को समाप्त कर दिया है. यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अब कोई डेडलाइन की शर्त नहीं होगी. अब पेंशनर्स कभी साल में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं. हालांकि, वह अगले एक साल के लिए वैलिड होगी. एक साल पूरे होने पर फिर से सर्टिफिकेट जमा करना होगा.

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आपको बता दें, पेंशन भोगियों को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है. ऐसा नहीं करने पर उनके पेंशन की राशि रोक दी जाती है. ईपीएफओ ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत हाल ही में बताया है कि ईपीएस 95 (EPS 95) के पेंशनर्स बिना किसी डेडलाइन के साल में कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. यह सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख से अगले एक साल तक के लिए वैलिड होगा.

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जैसे अगर आप अप्रैल में जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं तो आपको फिर अगले साल यानी अप्रैल 2023 में सर्टिफिकेट को जमा कराना होगा.

ईपीएस 95 की इस स्कीम के दायरे में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों (Private Sector Employees) को पेंशन का लाभ मिलता है. ईपीएफओ ने ऐसे कर्मचारियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के नियमों में दिसंबर 2019 में बदलाव किया था. ईपीएफओ ने इसके साथ ही हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की बाध्यता समाप्त कर दी थी और लाभार्थियों को पूरे साल के दौरान कभी भी सबमिट करने की छूट दे दी.

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ईपीएफओ ने बताया है कि पेंशनर्स किसी भी र्सावजनिक सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस, नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस या पेंशन देने वाले बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया जा सकता है. लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए पेंशनर्स को पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स और आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर जैसी जानकारियों की जरूरत पड़ेगी.

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