भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने महाराष्ट्र के लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक (Laxmi Co-operative Bank Ltd.) का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है. साथ ही आरबीआई (RBI) ने बैंक को दिए निर्देश में कहा है कि वह अपने सभी खाताधारकों को 5 लाख रुपये तक वापस भी करें. हालांकि खाताधारकों को एक बात का ध्यान रखना होगा कि उन्हें अपनी जमा राशि के अनुसार बैंक से पैसे वापस लेने के लिए आवेदन करना होगा. ये सारी जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट के जरिए साझा की है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक इकलौता ऐसा बैंक नहीं है जिसका आरबीआई ने लाइसेंस रद्द किया हो. इससे पहले आरबीआई ने महाराष्ट्र में कनराला नागरी को-ऑपरेटिव बैंक, पनवेल का लाइसेंस रद्द कर दिया था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि इस को-ऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और ये अपने मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी राशि चुकाने की स्थिति में नहीं है.

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एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करनाला नागरी को-ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द करने की घोषणा करते हुए कहा था कि बैंक की तरफ से दिए गए ब्योरे के अनुसार 95 प्रतिशत जमाकर्ताओं को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम के माध्यम से अपनी पूरी जमा राशि मिलेगी. अगर बैंक डूबता है तो सभी जमाकर्ता को नए नियमों के तहत जमा राशि पर बीमा दावे का अधिकार होता है. इसकी सीमा 5 लाख रुपये तक है.

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इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 14 जुलाई को पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना न होने के कारण डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया था. आरबीआई ने कहा कि ये बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के हिसाब से जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ दिख रहा है इसलिए इसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है.