बैंकिंग से जुड़ी कुछ चीजें अक्टूबर महीने में बदलने वाली है. ये बदलाव 1 अक्टूबर से हो रहा है. ऐसे में आपको इसे पहले ही जान लेना चाहिए. ये बदलाव भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार किया जा रहा है. इसके तहत अब बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म डेबिट-क्रेडिट कार्ड और UPI से किसी बिल का ऑटो भुगतान करने से पहले ग्राहक से अनुमति मांगेगा. नई व्यवस्था 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी. इसके लिए बैंक ने तैयारी कर ली है.

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ग्राहक कई बार ऑटो ग्राहकों का विकल्प चुन लेते हैं. हालांकि, इससे फर्जीवाड़े में फंसने के चांस बढ़ जाते हैं. कई बार ग्राहकों की अनुमति के बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म बैंक अकाउंट से राशि काट लेती है. ऐसे में ये उनके पैसों के सुरक्षा पर बड़ा सवाल था.

आरबीआई के घोषणाओं के मुताबिक, बैंक या डिजिटल प्लेटफॉर्म को भुगतान की तारीख से पांच दिन पहले ग्राहकों को मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर सूचित करना होगा. साथ ही भुगतान से चौबीस घंटे पहले भी ग्राहक को सूचना देनी होगी. ग्राहकों को भेजे जाने वाले मैसेज में भुगतान की तारीख, किसे पैसा भेजना है, सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.

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इसके साथ ही अब Google Pe, Paytm जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी किस्त या बिल का ऑटो भुगतान करने से पहले अपने ग्राहक से इसकी अनुमति लेंगे. इससे ग्राहकों को राहत भी मिलेगी. बिना इजाजत वे बैंक के खाते से किसी तरह की राशि नहीं काट सकेंगे.

आपको बता दें, आरबीआई के ऑटो डेबिट व्यवस्था में बदलाव करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि, वह ग्राहकों को संभावित फर्जीवाड़े से बचाना है.

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