उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh) सरकार की तरफ से पेट्रोल पंप खोलने को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है. जिसके तहत अब यूपी में पेट्रोल पंप (Petrol Pump) खोलना पहले से काफी आसान होने जा रहा है. आपको बता दें कि योगी सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने की शर्तों (Petrol Pump Opening Conditions) को आसान बनाने के साथ ही रखी जाने वाली गारंटी में भी कटौती कर दी है.

वहीं इस फैसले को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा, इसके चलते अब जो लोग पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं. उन्हें काफी सुविधा भी मिल जाएगी. बता दें कि इसके लिए यूपी कैबिनेट से इन नियमों और शर्तों (Petrol Pump New Terms And Conditions) को हरी झंडी भी मिल गई है.

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कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय

गौरतलब है कि यूपी में पेट्रोल और डीजल पंप खोलने की शर्तों को लेकर शुक्रवार को यूपी कैबिनेट की एक बैठक आयोजित की गई थी. जहां इनसे संबंधित नियम कानून में बदलाव करने का निर्णय लेते हुए, पेट्रोल पंप खोलने के नियमों को आसान कर दिया गया है. इसके लिए शर्तों को आसान बनाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

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पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान

कैबिनेट की तरफ से नए प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया काफी आसान हो गयी है. अब शहरी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में हर 100 मीटर पर पेट्रोल पंप खोले जा सकेंगे. इसके अलावा अगर हाईवे की बात की जाए, तो स्टेट हाइवे पर 300 मीटर और मुख्य मार्ग पर 250 मीटर पर पेट्रोल पंप खोले जा सकेंगे. वहीं, जिला और ग्रामीण मार्ग पर महज 200 मीटर की दूरी पर दूसरा पेट्रोल पंप खोला जा सकेगा. 

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पुराने नियम के अनुसार

वहीं पेट्रोल पंप खोलने के पुराने नियमों की बात करें, तो दिसंबर साल 2019 से लागू नियम के तहत स्टेट हाइवे और मुख्य जिला मार्ग पर दूरी अधिक निर्धारित की गयी थी. पहले के मानकों के अनुसार एक पेट्रोल पंप और दूसरे पंप के बीच 1000 मीटर का फासला होना जरूरी था. इसके अलावा जिला मार्ग और ग्रामीण मार्गों पर पेट्रोल पंप के बीच की दूरी 600 मीटर तय हुआ करती थी.