आज के दौर में आधार कार्ड (Aadhar Card) और पैन कार्ड (PAN Card) एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में प्रयोग किए जाते हैं. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने (PAN card-Aadhaar Linking) की 30 जून लास्ट डेट है. इसलिए आज ही बिना देरी के इस काम को निपटा लें, ताकि आपको दिक्कत न हो और आपका कोई काम न रुके. लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं. तो आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में.

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अगर आपका आधार कार्ड आपके पैन अकाउंट से लिंक नहीं है. तो आप 30 जून के बाद से डबल जुर्माना भरने के लिए तैयार रहिए. इसलिए जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाएं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डबल जुर्माना इसलिए क्योंकि UIDAI की ओर से पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च थी और इसके बाद इसे 500 रुपये के जुर्माने के साथ 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था.सभी को अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है.

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पैन-आधार लिंक कराने की लास्ट डेट जल्द ही खत्म होने वाली है, जिसके बाद आपको 1 जुलाई से डबल जुर्माना यानी पूरे 1000 रुपये देने होंगे. 1 जुलाई से 1000 रुपये की लेट फीस देने के बाद ही आपको आधार-पैन लिंक कराने की सुविधा मिल पाएगी.

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इस तरह चेक करें कि Aadhaar-PAN लिंक है या नहीं

सबसे पहले आप Income Tax की ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov पर जाएं.

इसके बाद यहां पर आपको ‘Link Base स्टेटस’ का विकल्प दिखाई देगा उस पर क्लिक करें.

इसके बाद अगला पेज खुलेगा, जहां आपको अपना आधार और पैन नंबर दर्ज करना है और लिंक स्टेटस पर क्लिक करना है.

क्लिक करते ही स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आधार-पैन लिंक है या नहीं.

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आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का पूरा प्रोसेस

सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.

आधार लिंक सेक्शन पर क्लिक करें.

अब अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और नाम लिखें.

इसके बाद लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें. यह प्रकिया पूरी करते ही आपका आधार पैन लिंक हो जाएगा.

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बिना इंटरनेट ऐसे कर सकते हैं लिंक

अपने मोबाइल के एसएमएस में जाकर ‘यूआईडीपीएएन’ टाइप करें.

इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर डालें और स्पेस देकर 10 अंकों का पैन कार्ड डालें.

फिर इसे 567678 या 56161 पर भेज दें। आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.