हाल के दिनों में शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन (Train) पर पथराव की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. इससे रेलवे संपत्ति के नुकसान के साथ-साथ यात्रियों पर भी खतरा बढ़ जाता है. इससे पहले भी ट्रेनों पर पथराव की कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें यात्री घायल हुए हैं. पिछले साल अग्निवीर योजना के विरोध में रेल के कई डिब्बों में आग लगा दी गई थी. ऐसे में भारतीय रेलवे (Indian Railway) की संपत्ति (Property) को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सरकार अब काफी सख्त हो गई है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपका नाम ऐसी घटनाओं में आ जाए तो आपको कितना नुकसान हो सकता है.

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रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्या होगी सजा

भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार रेलवे की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले को 5 साल की सजा या भारी जुर्माना दी जा सकती है, अगर अपराध गंभीर है तो सजा और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है. यदि कोई अभियुक्त रेलवे संपत्ति में आग लगाता है या विस्फोट करके उसे नष्ट करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा. अगर आरोपी पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप साबित होता है, तो ही वह नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार होगा. इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति किसी आंदोलन या विरोध का आह्वान करता है और वह विरोध हिंसक हो जाता है तो आंदोलन या विरोध का आह्वान करने वाला व्यक्ति नुकसान की भरपाई करेगा.

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रेलवे में नहीं मिलेगी नौकरी

वहीं, रेलवे ने पिछले साल साफ कर दिया था कि रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले भविष्य में रेलवे में काम नहीं कर सकेंगे. नियमों के अनुसार, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पटरियों को हटाने, यातायात को प्रभावित करने और यात्रियों के जीवन को खतरे में डालने वाले किसी भी कार्य में शामिल लोगों को जीवन भर के लिए रेलवे में रोजगार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. पिछले साल हुए अग्निवीर के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के बाद यह फैसला लिया गया था. इसमें रेलवे को 259 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा था.