ITR For Senior Citizens: देश में वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. साल 2023 का बजट जल्द आने वाला है. इससे पहले मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागिरकों (Senior Citizens) को एक तोहफा दिया है. सरकार ने इनकम टैक्स में दिए गए अपने एक बड़े वादे को अपडेट कर दिया है. केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की एक श्रेणी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) के नियमों में बदलाव किया है.

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वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी

वित्त मंत्रालय ने 5 जनवरी को अपने आधिकारिक ट्वीट में कहा है कि 75 वर्ष से ऊपर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके पास केवल बैंक के पेंशन खाता और बैंक अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज ही इनकम का स्रोत हैं. उनको अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट-1961 (Income Tax Act- 1961) में एक नई धारा Section 194-P को शामिल कर लिया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये धारा अप्रैल, 2021 से लागू है. इसे लेकर सरकार ने कुछ नियमों में संशोधन किए हैं और बैंकों को इस बात की जानकारी दी गई है.

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क्या है संशोधन

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ के मुताबिक, यह सेक्शन ऑपरेशनलाइज़्ड हो चुका है. इसके लिए संबंधित शर्तों और फॉर्म्स को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके साथ ही Rule 31, Rule 31A, Form 16 और 24Q में भी जरूरी संशोधन किए गए हैं.

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बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किया था ऐलान

2021-22 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सरकार 75 वर्ष और ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों पर बोझ कम करेगी. उन्होंने कहा था किवरिष्ठ नागरिकों के पास जिनके पास केवल ब्याज और पेंशन आय है. मैं उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं.