सामान्यतः लोग सुरक्षित निवेश पर ज्यादा भरोसा करते हैं. यानी सुरक्षित निवेश ऐसा हो की उनका पैसा सिक्योर रहे. इसके साथ ही निवेश के बाद उन्हें बेहतर रिटर्न मिल सके. जैसे इक्विटी मार्केट में रिस्क ज्यादा होता है ऐसे में यहां निवेश करना सबके बस की बात नहीं. हालांकि रिस्क ज्यादा होने से यहां रिटर्न भी ज्यादा मिलता है. लेकिन मिडिल क्लास के लोगों के लिए किसी तरह का रिस्क फायदेमंद नहीं है. ऐसे में उन्हें बिना रिस्क वाले जगहों पर अपना निवेश करना चाहिए. ऐसे में पोस्ट ऑफिस के स्कीम में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित होता है.

अगर आप सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस के छोटी बचत योजनाओं में की विकल्प हैं. ऐसे ही एक स्कीम के बारे में हम आपको बता रहे हैं जहां रिस्क नहीं के बराबर है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है. इसके लिए आप पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट (Post Office Recurring Deposit) में निवेश कर सकते हैं.

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आरडी अकाउंट

ये सरकार की गारंटी योजना है जिसमें छोटी किस्तों में पैसे जमा कर सकते हैं. पोस्ट ऑफिस के आरडी अकाउंट में बेहतर ब्याज मिलता है. इसमें आप 100 रुपये की छोटी राशि से भी निवेश शुरू कर सकते हैं. हालांकि, इसमें निवेश की अधिकतम लिमिट नहीं है. ये अकाउंट पांच सालों के लिए खोला जाता है. जिसके बाद इसकी मैच्यूरिटी होती है. हालांकि, बैंक छह महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की सुविधा देते हैं. इसमें जमा पैसों पर ब्याज कैलकुलेश हर तिमाही (सालाना रेट पर) होता है और इसे हर तिमाही के आखिर में आपके अकाउंट में जोड़ (कंपाउंड इंटरेस्ट सहित) दिया जाता है.

आरडी पर ब्याज

आरडी स्कीम पर फिलहाल 5.8 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है ये दर 1 अप्रैल 2020 से लागू है. हालांकि, भारत सरकार अपनी सभी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें हर तिमाही में तय करती है.

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कैसे मिलेंगे 16 लाख

अगर आप आरडी स्कीम में हर महीने 10 हजार रुपये का निवेश करते हैं तो और इसमें 10 साल तक निवेश करते हैं तो आपको इसके बाद 16 लाख रुपये ज्यादा रिटर्न मिलेंगे.

पैसे जमा नहीं करने पर जुर्माना

आरडी अकाउंट में आपको हर महीने पैसे जमा करने होंगे. ऐसा नहीं करने पर हर महीने एक प्रतिशत जुर्माना देना होगा. वहीं, 4 किश्त चूकने पर आपका अकाउंट बंद भी किया जा सकता है.

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आरडी पर टैक्स

रिकरिंग डिपॉजिट में निवेश करने पर TDS कटता है, अगर डिपॉजिट 40,000 रुपये से ज्यादा है तो 10 परसेंट सालाना की दर से टैक्स लगता है. RD पर मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स लगता है, लेकिन पूरे मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है. जिन निवेशकों की कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है वो फॉर्म 15G भरकर TDS पर छूट पा सकते हैं, जैसा कि FD में होता है.

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