अगर आप नौकरी (Job) करते हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए. यह आपके वेतन (Salary) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भत्ते के रूप में आता है. सैलरी पा रहे लोगों को HRA क्लेम करना पड़ता है. हाउस रेंट अलाउंस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है. अगर आप किराए के घर में नहीं रहते हैं तो आपको इस भत्ते पर टैक्स देना होगा. कटौती का लाभ आयकर अधिनियम की धारा 10(13ए) के तहत एचआरए पर उपलब्ध है. इसकी कोई सीमा नहीं है. एचआरए पर कितनी कटौती मिलेगी यह आपके वेतन और नियोक्ता से प्राप्त एचआरए राशि पर निर्भर करता है. अगर आप हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) लेना चाहते हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा.

यह भी पढ़ें: UPI और Net Banking करते समय गलत अकाउंट में चले गए हैं पैसे तो घबराएं नहीं, ऐसे मिलेंगे वापस

जरूर बनाएं रेंट एग्रीमेंट

अगर आप अपने किसी रिश्तेदार या परिवार के किसी सदस्य के मकान में किराया देकर रहते हैं तो आपको मकान किराया भत्ता का लाभ मिलेगा. कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदार के घर की वजह से रेंट एग्रीमेंट नहीं हो पाता है. यदि आपका नियोक्ता या कर विभाग आपके संज्ञान में आता है, तो HRA डिडक्शन का लाभ वापस ले लिया जाएगा. ऐसे में आपको इस रकम पर टैक्स देना होगा.

यह भी पढ़ें: Gratuity का लाभ 5 साल से कम की नौकरी पर भी मिलती है, जान लें कैलकुलेशन का फॉर्मूला

ऑनलाइन या चेकबुक से ट्रांसफर करें

अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो अपने खाते से मकान मालिक के बैंक खाते में ही पैसा ट्रांसफर करें. किराए का भुगतान नकद में नहीं करना चाहिए. यदि आप 5,000 रुपये से अधिक का भुगतान नकद में करते हैं, तो प्रत्येक रसीद पर राजस्व टिकट लगाना आवश्यक है.

यह भी पढ़ें: Income Tax Return: आईटीआर भरने वालों को मिलेगी ये खास सुविधा, डिटेल्स में जानें

किराए की रसीद अवश्य लें

आप जब भी किराया जमा करें तो आप मकान मालिक से किराए की रसीद लेने न भूलें. आपका एंप्लॉयर रेंट रिसिप्ट तैयार होता है. अगर बात कर विभाग तक पहुंचती है तो वह किराए की रसीद स्वीकार नहीं करेगा. टैक्स विभाग ज्यादा सबूत मांगता है. कई मामलों में, किरायेदार रेंट एग्रीमेंट से अधिक भुगतान करता है. यह संभव है कि ऐसे मामलों में किरायेदार अतिरिक्त राशि नकद में जमा करता है. ऐसे में कटौती का लाभ केवल उस राशि पर मिलेगा, जिसके लिए आपके पास किराए की रसीद है.