असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 तय की गई थी. जो की अब गुजर चुकी है. लेकिन अभी भी कुछ लोग आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएं हैं, उनके लिए थोड़ी परेशानी बढ़ गई है. क्योंकि अब उन्हें अपना ITR अब फाइन के साथ भरना होगा. उनके लिए बिलेटेड आईटीआर (Belated ITR) का ऑप्शन बचा हुआ है.

क्या होता है बिलेटेड आईटीआर (Belated ITR)

किसी भी वित्त वर्ष में आईटीआर जमा कराने की तारीख तय कर दी जाती है. अगर कोई भी व्यक्ति डेडलाइन तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाता तो उसके पास बिलेटेड आईटीआर का विकल्प रहता है. लेकिन इसमें आपको 5000 रुपए तक लेट पेनाल्टी (Late Penalty) भी भरनी पड़ सकती है. असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर डेडलाइन (ITR Deadline) 31 दिसंबर 2021 थी, इसी तर्ज पर बिलेटेड आईटीआर के लिए डेडलाइन 31 मार्च 2022 तय की गई है.

यह भी पढ़ें : आपके पास भी आ सकते हैं Income Tax विभाग की नोटिस, डरने से पहले जांच लें कहीं फर्जी तो नहीं

कितनी देनी पड़ेगी पेनाल्टी

आयकर विभाग के नियम अनुसार अगर कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा के बाद बिलेटेड आईटीआर दाखिल करता है, तो उस पर धारा 234F के तहत पेनाल्टी लगाई जाती है. इस नियम के मुताबिक लेट पेनाल्टी 5000 रुपए तक हो सकती है. वहीं अगर आपकी कुल आय 5 लाख से कम है तो आपको 1000 रुपए पेनाल्टी के रूप में देना होगा.

यह भी पढ़ें : अगर आप किराये घर में रहते हैं और टैक्सपेयर हैं तो रखें इन जरूरी बातों का ध्यान

आईटीआर दाखिल करने में गलती होने पर क्या करें

जिन लोगों ने निर्धारित तय सीमा के अंदर आईटीआर दाखिल कर दिया था, लेकिन आईटीआर दाखिल करने में उनसे किसी भी प्रकार की चूक हो गई है तो वे रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2022 तय की गई है.

यह भी पढ़ें : PAN Card को लेकर ये भूल कभी ना करें, लगेगा पूरे 10 हजार रुपये का जुर्माना

दो बार बढ़ाई गई थी तारीख

आयकर विभाग के जरिए मिली सूचना के अनुसार 31 दिसंबर 2021 की तय सीमा तक लगभग 5.89 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए थे. इसमें से 46.11 लाख आईटीआर डेडलाइन के दिन यानी 31 दिसंबर 2021 को ही दाखिल हुए थे. इससे पहले आईटीआर फाइल करने की तारीख 31 सितंबर तय की गई थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया था.

यह भी पढ़ें : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस अपडेट को जान लीजिए, ITR फाइल और फाइनेंस के कामों के लिए बेहद जरूरी