कई बार लोगों से गलती से ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन हो जाता है और गाड़ी का चालान हो जाता है और लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं होती. अब आपको इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है.
अब आप घर बैठे आसानी से चेक कर सकते है कि चालान (Challan) हुआ है या नहीं. चालान होने की स्थिति में उसका भुगतान भी बिना किसी परेशानी से कर सकते हैं.
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ एक फोटो खींचकर चालान कर देती है. इसके अतिरिक्त , जगह-जगह लगे स्पीड कैमरे भी आपको बिना पता लगे चालान कर देते हैं. लेकिन आप परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in के जरिए इसका पता लगा सकते हैं. इस लेख में हम आपको बताएंगे E-Challan स्टेटस का पता लगाने का तरीका बता रहे हैं.
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ई-चालान ऑनलाइन कैसे देखें (how to check challan online)
-सबसे पहले आधिकारिक सरकारी वेबसाइट (https://echallan.parivahan.gov.in/) पर जाएं.
-इसके बाद ‘Check Online Service’ विकल्प पर जाएं और नीचे दिए गए Check Challan Status पर क्लिक करें.
-अब आपको एक नए पेज पर भेज दिया जाएगा, जहां आपको चालान नंबर वाहन संख्या (चेसिस/इंजन संख्या के साथ) या अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर में से कोई एक चीज दर्ज करनी होगी.
-जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद ‘Get details’ विकल्प पर क्लिक करें और सही कैप्चा दर्ज करें.
-इसके बाद आपको कोई भी पेंडिंग चालान स्टेटस दिख जाएगा. यदि कोई चालान नहीं होगा तो Challan Not Found लिखा होगा.
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हेलमेट पहनने पर भी कट सकता है चालान
ट्रैफिक नियमों के अनुसार, यदि आप हेलमेट पहनकर भी टू-व्हीलर चलाते हैं. तब भी आपका चालान कट सकता है. ये बात बिलकुल उचित है. मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, अगर कोई राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाता है. तो उस पर नियम 194डी एमवीए के अनुसार 1000 रूपये का चालान किया जाएगा. अगर कोई बीआईएस रजिस्ट्रेशन वाला हेलमेट या फिर डिटेक्टिव हेलमेट पहने हुआ है. तो राइडर को 194डी एमवीए के अनुसार 1000 रूपये से अधिक का सामना जुर्माना भरना पड़ सकता है.