फ्लाइट (Flight) से सफर करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी
खबर निकलकर सामने आ रही है. दरअसल, DGCA की
तरफ से हवाई सफर करने के लिए नई गाइडलाइंस (Airways New Guidelines) जारी कर दी गई हैं. देशभर में कोरोना के
मामले तेजी से बढ़ने के कारण ही DGCA की
तरफ से इन कोविड गाइडलाइंस (Covid-19 Guidelines) को जारी किया
गया है. यदि कोई भी व्यक्ति इन नई गाइडलाइन्स को फॉलो करता हुआ नहीं पाया जाएगा.
तो उसे हवाई यात्रा करने से वंचित भी किया जा सकता है. तो ऐसे में आपको इन नई
गाइडलाइंस की जानकारी होना बेहद जरूरी है. वरना आपको असुविधा का सामना करना पड़
सकता है. तो चलिए जानते हैं कि क्या हैं DGCA के नए निदेश.

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मंत्रालय ने जारी किया आदेश

देशभर में कोरोना के मामलों में तेजी देखते हुए
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA)
की तरफ से बुधवार को एयरलाइंस और हवाई अड्डों (Airports) के लिए जारी की गई नई
गाइडलाइंस के तहत यात्रियों को यात्रा के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य है. दरअसल, COVID-19 मामलों में हालही
में बहुत तेजी देखी गई है. जिसके चलते एयलाइनों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश
दिए गए हैं. मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि,
‘एयरलाइंस (Airlines) यह सुनिश्चित करेगी कि सभी यात्री फेस मास्क ठीक से पहनें
और पूरी यात्रा के दौरान उन्हें पहनना जारी रखें.’

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सख्ती के साथ कराया जाएगा निर्देशों का पालन

इन दिनों एक बार फिर से कोविड के केसों में
बहुत तेजी देखी जा रही है. जिसके चलते DGCA ने कहा कि एयरलाइंस को फिर से विमान (Aeroplane) के अंदर
कोविड ​​-19 प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराना होगा. इसके साथ ही नागरिक उड्डयन
महानिदेशालय (डीजीसीए) की तरफ से सभी एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश
दिया गया है कि यात्री यात्रा के दौरान ठीक से मास्क (Face Mask) पहन कर रखें. यदि कोई यात्री
निर्देशों का पालन करने से मना करता है, तो एयरलाइन ऐसे में उस यात्री के खिलाफ सख्त एक्शन लें.