बैंकिंग सुविधाओं को आसान करने के लिए आधुनिक मशीनों का सहारा लिया जा रहा है. वहीं, ATM मशीन भी ऐसी ही बैंकिंग सेवा के लिए है जो ग्राहकों के काम को आसान कर दिया है. बैंकों में कैश के लिए कतार में खड़े होने के दिक्कतों को खत्म कर दिया है. एटीएम मशीन के जरिए दो मिनट में कैश निकासी हो जाती है. हालांकि, कभी-कभी एटीएम हमें मुश्किल में भी डाल देते हैं.

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कई बार ऐसा होता है कि, एटीएम से पैसे निकालते समय कैश निकले बिना ही आपके अकाउंट से पैसे कट गए. ऐसी स्थिति में ग्राहक घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इस समस्या को कैसे सुलझाएं या इसकी शिकायत कहां करनी चाहिए. तो चलिए हम आपको बताते हैं आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए.

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पैसे आएंगे वापस

ATM से कैश निकालते समय पैसे निकले बिना ही आपके खाते से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. दरअसल, कई बार तकनीकी समस्याओं की वजहों से ऐसा हो जाता है. ये पैसा वापस करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों के लिए एक समय सीमा तय की है. RBI के मुताबिक सभी बैंकों को डेबिट किए गए रुपए 5 वर्किंग दिनों के अंदर क्रेडिट करना होता है. इस नियम का उल्लंघन करने पर बैंक को हर दिन 100 रुपए का जुर्माना देने का नियम बनाया गया है.

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किन बातों का रखे ध्यान

कैश निकालते समय एटीएम में ट्रांजैक्शन पूरा न होने पर तुरंत विदड्रॉल का नोटिफिकेशन चेक करना चाहिए. बैंक में जमा के बारे में जानकारी तुरंत हासिल करना चाहिए. आप तुरंत सुनिश्चित करें की आपके अकाउंट से पैसे कटे हैं या नहीं. अगर ATM से कैश निकले बिना ही खाते से रुपये कट गए हैं तो 5 दिनों तक इंतजार करना चाहिए. अगर पैसे खाते में वापस नहीं आए तो आप बैंक की शाखा में ट्रांजैक्शन फेल होने की शिकायत कर सकते हैं. शिकायत करने के 30 दिनों तक आपके खाते में पैसे रिटर्न नहीं होते हैं तो शिकायत निवारण विभाग के सीनियर ऑफिसर से कंप्लेन कर सकते हैं.

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अगर सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो RBI द्वारा निर्धारित समय के बाद भी पैसे वापस न आने पर आप वेबसाइट के माध्यम से https://crcf.sbi.co.in/ccf/ under Existing Customer //ATM related//ATM related//Account Debited but cash not dispensed कैटेगरी में जाकर शिकायत कर सकते हैं.

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