Demat Account Update: यदि आप शेयर मार्किट में अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं. तो ये खबर आपके काम की है.डीमैट अकाउंट होल्डर्स को 30 सितंबर तक टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2 Factor Authentication) की प्रक्रिया को पूरा करना है. यदि आप किसी वजह से टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाते हैं. तो आप डीमैट खाते (Demat Account) में लॉग इन नहीं कर पाएंगे.

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जून में कर दिया था आगाह

इस बारे में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange) ने जून में नोटिस जारी कर दिया है. इसके सदस्य को अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर के रूप में बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना है. वहीं दूसरा ऑथेंटिकेशन नॉलेज (Authentication Knowledge) फैक्टर हो सकता है.

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जानें क्या है आवशयक

बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन (Biometric Authentication) में चेहरे की पहचान, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग या फिर आवाज का इस्तेमाल किया जाता है. नॉलेज फैक्टर में पासवर्ड, कोई पजेशन या पिन फैक्टर शामिल किया जा सकता है. एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक, इसकी डिटेल्स केवल यूजर को होती है. क्लाइंट्स को ई-मेल SMS दोनों के द्वारा ओटीपी मिल जाएगा.

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नहीं होगा पासवर्ड

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने नोटिस में बताया है कि यदि किसी कारण से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन संभव न हो तो यूजर्स को नॉलेज फैक्टर का प्रयोग करना होगा. जिसमें पजेशन फैक्टर,पासवर्ड/पिन और यूजर आईडी हो सकता है. इसका उपयोग टू-फेस ऑथेंटिकेशन के रूप में करना चाहिए. एक्सपर्ट्स के अनुसार, अधिकतर स्टॉक ब्रोकर्स सेकेंड ऑथेंटिकेशन फैक्टर का प्रयोग कर रहे हैं. इसमें पासवर्ड शामिल नहीं है.

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30 सितंबर है अंतिम तिथि

इस बारे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के 2018 के सर्कुलर का हवाला दिया है. इस सर्कुलर में ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स के बारे में इस प्रकार का अंतर है. इसी वजह से एनएसई ने लॉग इन के लिए 30 सितंबर से टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आवश्यक बना दिया है.