बैंक लॉकर की सुविधा काफी अच्छी होती है. क्योंकि जो कीमती सामान आप अपने घर में सुरक्षित नहीं रख सकते उसे आप बैंक के लॉकर में रखकर सुरक्षित कर सकते हैं. इसमें पैसे, गहने, जेवरात या फिर जरूरी कागजात रख सकते हैं. हालांकि, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंक लॉकर के लिए नियम जारी किए जो 1 जनवरी 2022 से लागू हो चुका है. इसके तहत बैंक में आगजनी, चोरी, भवन ढहने या बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी के मामले में बैंकों की देनदारी उसके लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक सीमित होगी.

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दरअसल, कोर्ट के आदेश के बाद आरबीआई ने बैंक लॉकर को लेकर बैंकों की जवाबदेही पर इस नियम को बनाया गया है. आरबीआई ने लॉकर मैनेजमेंट को लेकर सभी बैंकों के लिए निर्देश जारी किए हैं. नए निर्देश मौजूदा सेफ जमा लॉकर और बैंकों के पास वस्तुओं की सेफ कस्टडी दोनों पर लागू होंगे.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में आरबीआई को 6 महीने के अंदर लॉकर मैनेजमेंट के संबंध में सभी बैंकों के लिए एक समान नियम बनाने का निर्देश दिया था.

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अब एक जनवरी 2023 से बैंक लॉकर होल्डर्स के साथ नए सिरे से एग्रीमेंट शुरू करेंगे. बैंक आईबीए द्वारा डॉफ्ट लॉकर एग्रीमेंट को लागू करेंगे.

ग्राहकों को मिलेगा फायदा

बैंक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी, आग, चोरी, भवन ढहने या धोखाधड़ी के मामले में बैंकों की देनदारी लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक सीमित होगी. बैंक यह दावा नहीं कर सकते हैं कि लॉकर में रखे सामान के नुकसान के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं.

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