Atal Pension Yojana Rule Change: केंद्र सरकार (Central Government) की महत्‍वाकांक्षी योजना अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) में सरकार ने बड़ा बदलाव क‍िया है. व‍ित्‍त मंत्रालय की ओर से इस बदलाव को लेकर नोट‍िफ‍िकेशन भी जारी किया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बदलाव के बाद वो लोग इस योजना का फायदा नहीं उठा पाएंगे, जो इनकम टैक्स (Income Tax) का भुगतान करते हैं. यह नियम 01 अक्टूबर 2022 से प्रभावी हो जाएगा.

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1 अक्‍टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स कानून के अनुसार आयकरदाता है अथवा रहा है, वो अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा. वित्‍त मंत्रालय के नए प्रावधान के अनुसार, यदि 1 अक्‍टूबर को या उसके बाद योजना (Atal Pension Yojana Scheme) में शामिल हुआ हो और नया नियम लागू होने की डेट या उससे पहले आयकर दाता पाया जाता है.

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तो अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana Scheme) का खाता बंद होने की तारीख तक जमा हुए पेंशन के पैसे तत्काल दे दिए जाएंगे और इसके बाद उनका अटल पेंशन योजना अकाउंट बंद हो जाएगा.

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मौजूदा नियम के मुताबिक 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है और किसी बैंक अथवा डाकघर में बचत खाता है. तो आप अटल पेंशन योजना (Atal Pension Scheme) के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इस स्कीम पर पेंशन से जुड़े सभी लाभों के लिए भारत सरकार की गारंटी मिलती है.

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क्या है अटल पेंशन योजना

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yyojana New Update) के तहत आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उतना अधिक लाभ मिलेगा. 

यह योजना ग्राहक को उसके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से 1,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्राप्त करने का अधिकार देती है. ग्राहक की मृत्यु के बाद ग्राहक की पत्नी या पति को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा.  पति या पत्नी दोनों के निधन पर ग्राहक की 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी.