सभी पैन (PAN Card) कार्ड धारकों के लिए ये खबर बेहद जरूरी है. केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार पैन कार्ड को आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक करना जरूरी है. इसके लिए 31 मार्च 2022 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है. अगर कोई व्यक्ति तय सीमा के भीतर पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (PAN Card) को लिंक नहीं कराता है तो उसका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा. साथ ही बाद में दोनों कार्ड को लिंक कराने के लिए 1,000 रुपए का भुगतान भी करना होगा.

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अमान्य PAN Card रखने पर परेशानी

आधार के साथ पैन का लिंक करना कई और मायनों में जरूरी है. क्योंकि अगर आधार और पैन लिंक नहीं होंगे तो पैन कार्ड को की वैधता समाप्त मानी जाएगी. ऐसे में व्यक्ति स्टॉक, बैंक खाता खोलने और म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा. इससे व्यक्ति को वित्तीय लेन-देन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

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इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अमान्य पैन कार्ड को प्रस्तुत करता है, तो उसपर 10,000 रुपए जुर्माना लगा दिया जाएगा. आयकर विभाग अधिनियम 1961 की धारा 272N के तहत इस करवाई को अंजाम दिया जाएगा.

पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा को लेकर इन्फोटेक के एमडी अमित गुप्ता का कहना है कि, “पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने से संबंधित जुर्माने का प्रावधान नहीं था. लेकिन नए कानून के अनुसार दोनों आईडी को लिंक ना कराने की स्थिति में पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा”. अमित गुप्ता ने आगे कहा कि “अमान्य पैन कार्ड प्रस्तुत करने पर व्यक्ति पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा”.

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Aadhar और PAN लिंक करवाएं

इसके साथ ही पैन कार्ड धारकों को आधार कार्ड से लिंक कराने की सलाह दी जाती है. अगर आप किसी भी प्रकार के दंड या जुर्माने से बचना चाहते हैं तो तय समय सीमा के भीतर ही दोनो आईडी को लिंक करा लीजिए.

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